सीसीएस (एनपीएस) नियमों का नियम 10 स्वायत्त निकाय कर्मचारियों पर क्यों लागू नहीं है – यहां बताया गया है
सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 और कार्यालय ज्ञापन (ओएम) दिनांक 26.10.2022 उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।
हालाँकि, स्वायत्त निकायों में कर्मचारियों के सेवा मामले इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
इसलिए, इस विभाग द्वारा जारी किए गए नियम और निर्देश, जिनमें ऊपर उल्लिखित नियम और निर्देश शामिल हैं, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं।
संख्या – 57/03/2022-P&P W(B)/8361(8)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता – संबंधी DoP&PW का स्पष्टीकरण
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश दिया गया है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को उन केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए अधिसूचित किया है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं।
2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 2 यह प्रदान करता है कि ये नियम किन पर लागू होंगे।
3. इन नियमों की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण हेतु और इन नियमों के नियम 10 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त करने के लिए दिनांक 26.10.2022 के समान संख्या वाले कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी निर्देशों को स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों पर लागू करने के संदर्भ में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
4. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि **केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021** और उक्त दिनांक 26.10.2022 का कार्यालय ज्ञापन उन सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, चूंकि स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, इसलिए इस विभाग द्वारा जारी नियम/निर्देश, जिनमें उपर्युक्त निर्देश भी शामिल हैं, स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होते।
5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता के संबंध में उपरोक्त स्थिति को सभी संबंधितों की जानकारी और आवश्यक अनुपालन हेतु संज्ञान में लाया जाए।
(एस. चक्रवर्ती)
भारत सरकार के अवर सचिव
प्रति:
सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों,
(मानक सूची के अनुसार)
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