CGHS पैनल हॉस्पिटल्स के लिए नई गाइडलाइंस – 19 दिसंबर 2024

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धोखाधड़ी और अतिरिक्त बिलिंग रोकने के लिए नई गाइडलाइंस

तिथि: 19 दिसंबर 2024
जारीकर्ता: केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS), मुख्यालय
स्थान: सेक्टर-13, आर.के. पुरम, नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) ने पैनल में शामिल स्वास्थ्य संगठनों (HCOs) द्वारा अनियमितताओं, जैसे धोखाधड़ी वाले बिलिंग और अधिक चार्ज की शिकायतों को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये निर्देश सभी HCOs पर लागू होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. सेवाओं का प्रावधान

  • कोई लाभार्थी सेवाओं से वंचित नहीं होगा।
  • मरीज की मृत्यु या कोमा की स्थिति में, अंतिम बिल पर परिचारक के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है।
  • यह नियम इनडोर और ओपीडी सेवाओं, डेकेयर, लैब सेवाओं, और डायलिसिस पर लागू होगा।

2. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

  • निम्नलिखित मामलों की जानकारी 24 घंटे के अंदर संबंधित अतिरिक्त निदेशक को ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए:
    • गैर-रेफरल केस।
    • आपातकालीन भर्ती और परामर्श।
    • 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों की डायरेक्ट भर्ती।
  • बिना रिपोर्ट किए मामलों को स्वीकृति नहीं मिलेगी।

3. बेड की उपलब्धता का प्रदर्शन

  • अस्पतालों में सभी वार्ड और आईसीयू में बेड की उपलब्धता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

4. वार्ड का अधिकार

  • लाभार्थियों को उनके तयशुदा वार्ड में ही भर्ती करना होगा। निचली श्रेणी का वार्ड देना स्वीकार्य नहीं होगा।

5. पर्चे का मानक

  • पर्चे केवल जेनरिक नामों में और बड़े अक्षरों में लिखे जाने चाहिए।
  • ब्रांड विशेष की मांग करना या जोर देना स्वीकार्य नहीं है।

6. दवाओं की स्वीकृति

  • सीजीएचएस द्वारा दी गई दवाओं को स्वीकार करना अनिवार्य है।
  • अगर HCO सीजीएचएस दवाओं को अस्वीकार करता है, तो उसे खरीदी का बिल देना होगा।
  • दवाओं के लिए भुगतान बिल के आधार पर किया जाएगा।

7. इंप्लांट या डिवाइस का विकल्प

  • अगर लाभार्थी सीजीएचएस दर से महंगा इंप्लांट चुनता है, तो उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य है।
  • सहमति पत्र बिल के साथ संलग्न करना होगा।

8. जानकारी का प्रदर्शन

  • HCOs को निम्नलिखित जानकारी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करनी होगी:
    • सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध।
    • चार्ज: सीजीएचएस द्वारा अनुमोदित दरें।
    • क्रेडिट पात्रता: पेंशनर्स, सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, और अन्य पात्र लाभार्थी।
    • नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क।
    • शिकायत निवारण संपर्क विवरण।
Empanelled under  CGHS City
Charges As per CGHS approved rates
Beneficiaries eligible for Credit Pensioners, Ex-Members of Parliament, Sitting Members of Parliament, Freedom Fighters, Serving CGHS/DGHS/Ministry of H&FW Employees, Serving employees in emergency & Other Categories of CGHS Cardholders (as notified by the Government)
Name and contact of the Nodal Officer –
Escalation Matrix –
Email Id of Additional Director CGHS –

9. नोडल अधिकारी की जानकारी

  • नोडल अधिकारी के नाम या नंबर में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत अतिरिक्त निदेशक को दें।

10. पोर्टल पर डेटा एंट्री

  • पोर्टल पर केवल लाभार्थी का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए।

11. दैनिक फोटो अपलोड

  • भर्ती (IPD) और ओपीडी मामलों के लिए जियो-टैग्ड फोटो हर दिन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

12. सीजीएचएस हेल्प डेस्क

  • सभी अस्पतालों में सीजीएचएस हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य है।

13. सीजीएचएस कार्ड का प्रबंधन

  • किसी भी लाभार्थी का सीजीएचएस कार्ड लेना या रखना सख्त मना है।

14. पैकेज दरों का पालन

  • सीजीएचएस द्वारा तय की गई दरों से ज्यादा शुल्क लेना प्रतिबंधित है।

15. धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई

  • फर्जी बिलिंग या जाली दस्तावेजों को वित्तीय धोखाधड़ी माना जाएगा।
  • ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी।
  • नियमों का पालन न करने पर अस्पताल को ब्लैकलिस्ट या डि-एम्पैनल कर दिया जाएगा।

आदेश जारी करने वाले अधिकारी

डॉ. सतीश वाई.एच., निदेशक, सीजीएचएस।

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