बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के नियमों में बदलाव: अब तीन अतिरिक्त बार की अनुमति

बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के नियमों में बदलाव: अब तीन अतिरिक्त बार की अनुमति

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बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के नियमों में बदलाव: अब तीन अतिरिक्त बार की अनुमति

तीन बार से अधिक बाल देखभाल अवकाश की अनुमति

महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और अविवाहित पुरुष कर्मचारी अब तीन बार से अधिक बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave – CCL) ले सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से तब दी जाएगी जब कर्मचारी के बच्चे को किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया हो।


नियम और प्रावधान

नियम 43-C(3)(i) के तहत, बाल देखभाल अवकाश के लिए नए प्रावधान लागू किए गए हैं:

  • अधिकारियों को शक्ति प्रदान: अवकाश स्वीकृति अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वे बाल देखभाल अवकाश को तीन बार से अधिक स्वीकृत कर सकें।
  • योग्यता: यह नियम महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अविवाहित पुरुष कर्मचारियों पर लागू होगा।
  • अतिरिक्त बार: एक कैलेंडर वर्ष में तीन अतिरिक्त बार तक अवकाश लिया जा सकता है।
  • विशेष परिस्थितियां: यह छूट केवल तभी लागू होगी जब बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया हो।

आदेश का उद्देश्य

इस कदम का उद्देश्य उन कर्मचारियों को अतिरिक्त समर्थन और लचीलापन प्रदान करना है, जिनके बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह उनके मानसिक और आर्थिक दबाव को कम करने का प्रयास है।


रेल मंत्रालय द्वारा आदेश जारी

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

RBE No. 101/2024
संख्या: E(P&A)I-2019/CPC/LE-2
नई दिल्ली, दिनांक: 24.10.2024

सभी भारतीय रेल और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को।

विषय: बाल देखभाल अवकाश की तीन बार की सीमा को शिथिल करने का अधिकार प्रदान करने के निर्देश।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoP&T) ने अपने ओएम संख्या A-24011/5/2024-ESTT-Leave दिनांक 29.07.2024 के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अवकाश स्वीकृति अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे कैलेंडर वर्ष में बाल देखभाल अवकाश की सीमा को तीन बार से अधिक शिथिल कर सकें। यह सुविधा महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और अविवाहित पुरुष कर्मचारियों को दी गई है, जब उनके बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया हो।

  1. उपरोक्त O.M. के निर्देश रेलवे पर भी समान रूप से लागू होंगे। CCS (Leave Rules) 1972 के नियम 43-C(3)(i) का रेलवे के IREC Vol.-I (1985-Edition) के अध्याय 5 के नियम 551(E)(3)(i) से मेल खाता है।
  2. यह आदेश 29.07.2024 से प्रभावी होंगे, यानी DoP&T के OM की जारी तिथि से।
  3. यह आदेश रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है।

कृपया प्राप्ति की पुष्टि करें।

(गौरव पुरी)
संयुक्त निदेशक/E(P&A)
रेलवे बोर्ड

ऑफिशियल ऑर्डर कैसे देखें?

आधिकारिक आदेश देखने के लिए Railway Board की वेबसाइट या दिए गए PDF लिंक पर क्लिक करें।

यह बदलाव कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर उन स्थितियों में जब बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना सर्वोपरि हो।

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