रेलवे बोर्ड ने ईएसएम की संविदा आधार पर नियुक्ति योजना को मौजूदा रिक्तियों के खिलाफ 31.12.2024 के बाद 3 और वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, यानी अब यह योजना 31.12.2027 तक लागू रहेगी।
रेलवे बोर्ड ने ईएसएम की संविदा आधारित नियुक्ति को 3 और वर्षों के लिए बढ़ाया।
आरबीई संख्या 104/2024
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
संख्या: E(NG)II/2021/RC-4/1
नई दिल्ली, दिनांक 06.11.2024
महाप्रबंधक (कर्मचारी विभाग)
सभी मंडल रेल प्रबंधक
(मानक मेल सूची के अनुसार)
विषय: संविदा आधार पर गेटमैन के रूप में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति
संदर्भ: बोर्ड का पत्र संख्या E(NG)II/2022/RC-4/1 दिनांक 01.10.2024 (आरबीई संख्या 90/2024)
बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार, संविदा आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को गेटमैन (सिविल एवं ट्रैफिक विभाग दोनों) के रूप में नियुक्त करने की योजना को 31.12.2024 तक बढ़ाया गया था।
- उपर्युक्त योजना की समीक्षा की गई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा रिक्तियों के खिलाफ भूतपूर्व सैनिकों की संविदा आधार पर नियुक्ति की योजना को 31.12.2024 से आगे तीन और वर्षों के लिए अर्थात 31.12.2027 तक बढ़ाया जाएगा। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
- महाप्रबंधक, संबंधित वित्तीय अधिकारी की सहमति से, वर्तमान योजना (आरबीई संख्या 90/2024) के समान शर्तों पर संविदा आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को गेटमैन के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
- नियुक्ति केवल गेटमैन श्रेणी में की जानी चाहिए।
- यदि किसी विशिष्ट मंडल/रेलवे में पर्याप्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं हैं और कर्मचारियों की कमी बनी रहती है, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Ex-CAPF) के सेवानिवृत्त कर्मियों (जैसा कि गृह मंत्रालय के ओएम संख्या 27011/1/0020/12-R&W दिनांक 23.11.2012 में परिभाषित है) पर भी विचार किया जा सकता है।
- चूंकि प्रत्येक रेलवे में वास्तविक आवश्यकता एक गतिशील आंकड़ा है जो भर्ती प्रक्रियाओं और अन्य कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए मौजूदा रिक्तियों को संविदा आधार पर गेटमैन की नियुक्ति के लिए अधिकतम सीमा माना जाना चाहिए। इन रिक्तियों की नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि वे मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि संविदा आधार पर गेटमैन के रूप में भूतपूर्व सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति केवल GeM पोर्टल के माध्यम से की जाए।
- यह योजना, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति योजना (आरबीई संख्या 96/2024 दिनांक 15.10.2024) के अतिरिक्त होगी।
यह दोहराया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों को नियमित कर्मचारियों के शामिल होने के साथ धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया की निगरानी क्षेत्रीय स्तर पर करीबी रूप से की जानी चाहिए।
(यू.के. तिवारी)
निदेशक (स्थापना)
रेलवे बोर्ड
प्रतिलिपि प्रेषित:
- i. प्रमुख वित्तीय सलाहकार, सभी भारतीय रेलवे/उत्पादन इकाइयाँ।
- ii. प्रमुख लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलवे/उत्पादन इकाइयाँ।
- iii. उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कक्ष संख्या 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
प्रतिलिपि प्रेषित:
- i. महासचिव, एनएफआईआर, कक्ष संख्या 256-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- ii. महासचिव, एआईआरएफ, कक्ष संख्या 248, रेल भवन, नई दिल्ली।
प्रतिलिपि प्रेषित:
- i. पीएसओ/वरिष्ठ पीपीएस/पीपीएस/पीएस/पीए: सीआरबी और सीईओ, एम/वित्त, एम/इन्फ्रा, एम/टी एंड आरएस, एम/ओ एंड बीडी, डीजी/एचआर, एएम/स्टाफ, ईडीएफ (ई)।
- ii. एफ (ई)-II/विशेष शाखा, रेलवे बोर्ड।
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