स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पेंशन फॉर्म जमा करने में असमर्थ? ऐसे मामलों के लिए पेंशन प्रक्रिया की गाइड
DoPPW ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया की गाइड जारी की है, जो किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण पेंशन फॉर्म जमा करने की स्थिति में नहीं हैं।
11/15/2022-P&PW(H)-8363 (III)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 24-10-2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय: ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण पेंशन फॉर्म जमा करने की स्थिति में नहीं हैं, उनके संबंध में पेंशन/परिवार पेंशन के प्राधिकरण के मामलों को संसाधित करना।
अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है कि इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/15/2022-P&PW(H)-8363 (2) दिनांक 28-10-2022 का संदर्भ दें, जिसमें सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 57(3) के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन दावा प्राप्त करने और नियम 59(2) के साथ पढ़े गए नियम 80(5) के अनुसार फॉर्म को आगे संसाधित करने के निर्देश मंत्रालयों/विभागों को जानकारी और अनुपालन हेतु प्रेषित किए गए थे।
- यह देखा गया है कि उपरोक्त प्रावधानों का मंत्रालयों/विभागों द्वारा सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/परिवार के सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
- अतः, सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त प्रावधानों को मंत्रालय/विभाग और उनके अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों में पेंशन लाभों से संबंधित कार्य करने वाले कर्मचारियों के संज्ञान में लाया जाए और अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
(सुभाष चंद्र)
भारत सरकार में अवर सचिव
प्रति:
सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों (मानक सूची के अनुसार)
View the Order pdf