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ITR फाइलिंग ऑनलाइन 2026 — इनकम टैक्स रिटर्न AY 2025-26 गाइड

AY 2025-26 के लिए ITR ऑनलाइन फाइल करें। नई टैक्स रिजीम स्लैब, ITR फॉर्म चयन, अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025, ₹7 लाख तक जीरो टैक्स।

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ITR फाइलिंग ऑनलाइन 2026 — इनकम टैक्स रिटर्न AY 2025-26 गाइड
विषय-सूची
  1. 📅 ITR AY 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
  2. 💰 न्यू टैक्स रिजीम स्लैब AY 2025-26
  3. 🗂️ आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना चाहिए?
  4. 🖥️ ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें — चरण-दर-चरण
  5. 📄 ITR फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज़
  6. ❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
  7. 🔗 आधिकारिक लिंक
  8. 📌 संबंधित लेख

ITR फाइलिंग ऑनलाइन 2026: इनकम टैक्स रिटर्न AY 2025-26 संपूर्ण गाइड

📌 त्वरित सारांश: AY 2025-26 (FY 2024-25 की आय) के लिए ITR फाइल करें। व्यक्तियों के लिए अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2025 (विस्तारित)। नई टैक्स रिजीम अब डिफ़ॉल्ट है। 87A रिबेट के बाद ₹7 लाख तक की आय पर जीरो (शून्य) टैक्स। अभी ITR फाइल करें →

आपका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना कर योग्य आय सीमा से ऊपर के प्रत्येक भारतीय के लिए अनिवार्य है - और टीडीएस रिफंड का दावा करने के लिए इससे नीचे भी महत्वपूर्ण है। AY 2025-26 के लिए, नई टैक्स रिजीम अब डिफ़ॉल्ट है, जो सरलीकृत स्लैब और ₹7 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स की पेशकश करती है।

📋 AY 2025-26 के लिए मुख्य तथ्य

विवरणजानकारी
एसेसमेंट ईयर (AY)2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय)
अंतिम तिथि (व्यक्तिगत)15 सितंबर 2025
डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीमन्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime)
जीरो टैक्स लिमिट₹7 लाख तक (87A रिबेट के बाद)
स्टैंडर्ड डिडक्शन₹50,000 (वेतनभोगी/पेंशनभोगियों के लिए)
लेट फाइलिंग फीस₹1,000 से ₹5,000

📅 ITR AY 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

महत्वपूर्ण तिथियां

1. अधिसूचना जारी
AY 2025-26 के लिए ITR फॉर्म अधिसूचित
2. ऑनलाइन आवेदन शुरू
01 अप्रैल 2025 (फाइलिंग शुरू)
3. आवेदन की अंतिम तिथि
15 सितंबर 2025 (अंतिम तिथि — व्यक्तिगत)
4. शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि
31 दिसंबर 2025 (बिलेटेड ITR की अंतिम तिथि)

💰 न्यू टैक्स रिजीम स्लैब AY 2025-26

आय सीमाटैक्स दर
₹3,00,000 तकशून्य (Nil)
₹3,00,001 – ₹7,00,0005%
₹7,00,001 – ₹10,00,00010%
₹10,00,001 – ₹12,00,00015%
₹12,00,001 – ₹15,00,00020%
₹15,00,000 से अधिक30%

धारा 87A रिबेट: ₹7 लाख तक की कर योग्य आय = जीरो टैक्स। ₹50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, 7.5 लाख रुपये तक की सकल आय वाले वेतनभोगी व्यक्ति शून्य कर का भुगतान करते हैं।


🗂️ आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना चाहिए?

ITR फॉर्मकिसके लिए
ITR-1 (सहज)वेतन + एक घर + अन्य स्रोत ≤ ₹50 लाख
ITR-2वेतन + कैपिटल गेन्स / विदेशी आय
ITR-3व्यापार या पेशेवर आय
ITR-4 (सुगम)अनुमानित व्यापार आय ≤ ₹50 लाख

🖥️ ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें — चरण-दर-चरण

  1. पैन (PAN) और पासवर्ड का उपयोग करके incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
  2. e-File → Income Tax Returns → File Income Tax Return पर जाएं।
  3. Assessment Year: 2025-26 → Online mode चुनें।
  4. अपना ITR फॉर्म और टैक्स रिजीम (नई/पुरानी) चुनें।
  5. पहले से भरे गए डेटा (वेतन, टीडीएस, बैंक खाते) की समीक्षा करें।
  6. कोई भी अतिरिक्त आय स्रोत जोड़ें।
  7. कटौती (Deductions) का दावा करें (केवल पुरानी रिजीम)।
  8. कर गणना की समीक्षा करें — यदि लागू हो तो किसी भी स्व-मूल्यांकन कर (Self-Assessment Tax) का भुगतान करें।
  9. सबमिट करें, फिर 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापित (e-Verify) करें (आधार ओटीपी सबसे तेज है)।
इनकम टैक्स पोर्टल पर ITR फाइल करें

इस बटन पर क्लिक करने से आप आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे।


📄 ITR फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज़

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय

  • पैन कार्ड (आधार से लिंक होना चाहिए)
  • नियोक्ता (Employer) से फॉर्म 16 (भाग ए — टीडीएस, भाग बी — वेतन ब्रेकअप)
  • फॉर्म 26AS — टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट स्टेटमेंट (आईटी पोर्टल से डाउनलोड करें)
  • वार्षिक सूचना विवरण (AIS) आईटी पोर्टल से
  • बैंक स्टेटमेंट और एफडी ब्याज प्रमाण पत्र
  • 80C निवेश प्रमाण: पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी प्रीमियम (यदि पुरानी रिजीम)
  • स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीदें (80D)
  • ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट (यदि लागू हो)

सत्यापन / अगले चरण में

  • चालान 280 रसीद यदि आपने स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान किया है
  • ITR पावती (ITR-V) — सबमिशन के बाद डाउनलोड करें

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. AY 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है?
व्यक्तियों के लिए 15 सितंबर 2025। इसके बाद, आप 31 दिसंबर 2025 तक ₹1,000 (आय < ₹5 लाख) या ₹5,000 (आय > ₹5 लाख) के जुर्माने के साथ विलंबित (Belated) ITR फाइल कर सकते हैं।
2. क्या 2026 में ₹7 लाख तक इनकम टैक्स जीरो है?
हां। नई टैक्स रिजीम के तहत, धारा 87A रिबेट के साथ, ₹7 लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्ति शून्य आयकर (Zero Income Tax) का भुगतान करते हैं। वेतनभोगी व्यक्ति प्रभावी रूप से ₹7.5 लाख (₹50,000 मानक कटौती के साथ) कर-मुक्त कमा सकते हैं।
3. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कौन सा ITR फॉर्म है?
अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी आय ₹50 लाख से कम है, एक नियोक्ता है, और कोई पूंजीगत लाभ (Capital Gains) नहीं है, उन्हें ITR-1 (सहज) दाखिल करना चाहिए। यदि आपके पास शेयर या म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ है, तो ITR-2 का उपयोग करें।
4. नया बनाम पुराना टैक्स रिजीम — किसे चुनें?
यदि आपके पास कम कटौतियां हैं तो नई रिजीम चुनें। पुरानी रिजीम तब चुनें जब आपकी कुल 80C, HRA, होम लोन और अन्य कटौतियां ₹3.75 लाख से अधिक हों। अधिकांश वेतनभोगी व्यक्ति जिनकी आय ₹15 लाख से कम है, नई रिजीम में बेहतर स्थिति में हैं।
5. ITR रिफंड में कितना समय लगता है?
सिंपल ITR-1 रिटर्न के ई-सत्यापन के 15-45 दिनों के भीतर रिफंड प्रोसेस हो जाता है। यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता पोर्टल पर पूर्व-सत्यापित (Pre-validated) है और रिफंड में देरी से बचने के लिए पैन-आधार लिंक है।
6. अगर मैं ITR फाइलिंग की समय सीमा चूक जाऊं तो क्या होगा?
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित ITR (धारा 139(4)) दाखिल करें। आप अधिकांश नुकसान (Losses) को आगे ले जाने (Carry Forward) का अधिकार खो देते हैं। 31 दिसंबर के बाद, आपको अपने आयकर अधिकारी से देरी की माफ़ी का अनुरोध करना होगा।
7. क्या मैं ITR फाइल कर सकता हूँ अगर मेरा PAN निष्क्रिय (Inoperative) है?
नहीं। एक निष्क्रिय पैन का उपयोग ITR दाखिल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। फाइल करने से पहले, ₹1,000 का जुर्माना भरकर और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करके अपने पैन को आधार से लिंक करके सक्रिय करें।
8. ई-सत्यापन (e-Verification) क्या है और यह अनिवार्य क्यों है?
ई-सत्यापन आपके दायर ITR का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण है। इसके बिना, आपका रिटर्न दाखिल नहीं माना जाता है। 30 दिनों के भीतर आधार ओटीपी (सबसे तेज), नेट बैंकिंग, या बैंक खाता EVC का उपयोग करके सत्यापित करें।

🔗 आधिकारिक लिंक

🛡️ डिस्क्लेमर: कर कानून प्रतिवर्ष बदलते हैं। यह मार्गदर्शिका मार्च 2026 की स्थिति को दर्शाती है। व्यक्तिगत कर सलाह के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट से परामर्श लें। SarkariBaba आयकर विभाग से संबद्ध नहीं है।


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